| प्रदेश में विभिन्न विभागों के अधीन स्थापित/संचालित निजी क्षेत्र की व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश और फीस नियमन हेतु समिति का गठन शासनादेश संख्या-2463/2008-सोलह-1-5 (डब्ल्यू-48)/2003 दिनाँक 27.06.2008 के द्वारा किया गया। |